देवरिया हत्याकांड में होने वाली कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को भी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रेम यादव के मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल अब नहीं की जाएगी। यह फैसला जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया गया है।